BY- FIRE TIMES TEAM दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि जेल में बंद कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के शोध छात्र उमर खालिद के फरवरी 2020 से अमरावती, महाराष्ट्र में दिए गए भाषण को “आतंकवादी कृत्य” नहीं कहा जा सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि …
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