अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर लगेगा 18% जीएसटी

BY- FIRE TIMES TEAM

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है कि अल्कोहल-आधारित हैंड सेनेटर्स पर 18% की दर पर गुड्स एंड सर्विसेज  टैक्स लगेगा।

AAR की गोवा-पीठ ने कहा कि वस्तुओं को केवल आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत करना, उन्हें GST से मुक्त करने का मापदंड नहीं है।

स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले हैंड सैनिटाइजर के वर्गीकरण और लागू GST दर पर अग्रिम निर्णय लेने की मांग की थी।

कंपनी ने यह भी जानना चाहा कि क्या सैनिटाइजर को जीएसटी से छूट मिलेगी क्योंकि इसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अपने फैसले में, AAR ने कहा कि सभी अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर 18% GST लगाया जाएगा।

हालांकि प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक आवश्यक वस्तु के रूप में हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है। आवश्यक वस्तुएं GST कानून में छूट वाले सामानों की एक अलग सूची है।

ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि यह निर्णय GST अधिकारियों द्वारा लिए गए स्टैंड के अनुरूप है।

उन्होंने कहा, ”हैंड सेनिटाइजरों का वर्गीकरण एक बहस का विषय रहा है क्योंकि स्थापना के बाद से विशेष रूप से कई प्रविष्टियां दी गई हैं, जिसमें इसकी संरचना और उपयोगों के कारण इसका वर्गीकरण हो सकता है।”

उन्होंने कहा, “इस उत्पाद के निर्माण में महामारी और कई कंपनियों द्वारा इसे बनाये जाने के महत्व को देखते हुए, सरकार को इस पहलू पर अनुचित मुकदमेबाजी को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करना चाहिए।”

पिछले महीने, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने GST अधिकारियों को अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्माताओं के बारे में सतर्क किया था जो उन्हें दवाइयों के रूप में वर्गीकृत करके 12% GST का भुगतान कर रहे थे।

AAR ने कहा कि बिना किसी रचनात्मक या निवारक सामग्री के सामान्य अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र को दवाइयों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

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