COVID-19 लॉक डाउन: जानिए 20 अप्रैल से ‘नॉन हॉटस्पॉट’ एरिया में किन सुविधाओं में मिलेगी छूट

BY- FIRE TIMES TEAM


सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि लगभग पूरे विश्व में इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है जिसकी वजह से कई देशों में लॉक डाउन चल रहा है।

लॉक डाउन के चलते आम आदमी की ज़िंदगी काफी प्रभावित हुई है, बात करें अगर देश के गरीब किसान और मजदूर वर्ग की तो उन्हें इस समय काम न मिलने की वजह से आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से काफी मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है।

भारत सरकार द्वारा पहला लॉक डाउन 14 अप्रैल 2020 तक किया गया था लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब दूसरा लॉक डाउन भी लागू कर दिया गया है जो कि 3 मई 2020 तक है।

इसी बीच गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें 20 अप्रैल से उन इलाकों में जो “नॉन हॉटस्पॉट” कैटेगरी में आते हैं वहां कुछ छूट दी जाएगी।

जिन जिलों में संक्रमण के कई मामले हैं या संक्रमण के तेजी से फैलने की रिपोर्ट है, उनमें लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ कार्यस्थलों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित कर दिया गया है साथ ही दंडनीय भी है।

20 अप्रैल से “नॉन हॉटस्पॉट” एरिया में इन सेवाओं की अनुमति है-

  • अधिसूचित मंडियों के माध्यम से कृषि उत्पादों और कृषि विपणन की खरीद सहित कृषि संचालन।
  • खाद्य उद्योगों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग; सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण;
  • सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के साथ मनरेगा के तहत काम और ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटरों का संचालन;
  • दूध, दुग्ध उत्पाद, पोल्ट्री और पशुधन की खेती और चाय, कॉफी और रबर के बागान;
  • आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के किसी भी भेद के बिना माल के परिवहन की अनुमति होगी;
  • कोयला, खनिज और तेल उत्पादन;
  • भारतीय रिज़र्व बैंक, एटीएम, बैंक, बीमा कंपनियों सहित “औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त तरलता और ऋण सहायता प्रदान करना”;
  • ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं के संचालन, सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर;
  • ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा;
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसियों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, रोग प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों;
  • सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं जैसे एम्बुलेंस;
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला;
  • आवश्यक केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यालय;
  • बच्चों / विकलांग / मानसिक रूप से विकलांग / वरिष्ठ नागरिकों / निराश्रित महिलाओं / विधवाओं के लिए घरों का संचालन;
  • तेल और गैस क्षेत्र का संचालन;
  • बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण;
  • डाकघरों सहित डाक सेवाएं

क्या-क्या 3 मई तक बंद रहेगा-

  • हवाई, रेलगाड़ियों और बसों, साथ ही अंतर-राज्य और अंतर-जिला द्वारा सभी यात्रा 3 मई तक स्थगित रहेगी;
  • सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे ‘
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल और पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे;
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार भी बंद रहेंगे;
  • पांच या अधिक लोगों के किसी भी जमावड़े की अनुमति नहीं होगी।
  • जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शादियों और अंतिम संस्कारों को विनियमित किया जाएगा।
  • प्रत्येक सभा में, लोगों को सामाजिक दूर करने के मानदंडों का पालन करना होगा;
  • शराब, गुटका और तंबाकू की बिक्री;
  • आतिथ्य सेवाएँ- होटल, लाज आदि।

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